अब ट्रांजेक्शन फेल होने पर इतने दिन में बैंक करेगा रिफंड – RBI का नया नियम RBI New Rule

By Prerna Gupta

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RBI New Rule

RBI New Rule – आज के डिजिटल जमाने में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं – चाहे एटीएम से पैसे निकालना हो, कार्ड से शॉपिंग करनी हो या UPI से पैसे भेजने हों। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है और खाते से पैसा कट जाता है। न तो कैश मिलता है, न ही पेमेंट सामने वाले को जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी होती है कि पैसे वापस कब मिलेंगे। अब इसी चिंता को खत्म करते हुए RBI ने सख्त नियम बना दिए हैं।

अब देर नहीं, तय समय में पैसे वापस

RBI ने एक सर्कुलर के जरिए सभी बैंकों को आदेश दिए हैं कि अगर किसी ग्राहक का ट्रांजेक्शन फेल होता है और पैसे कट जाते हैं, तो एक तय समयसीमा में ही पैसे वापस लौटाने होंगे। अगर बैंक इस टाइम लिमिट में पैसे नहीं लौटाता, तो उन्हें हर दिन के हिसाब से ग्राहक को 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।

इस नियम का नाम है – TAT हार्मोनाइजेशन यानी Turn Around Time का एक मानक नियम। इसका मतलब ये हुआ कि अब बैंकों को ग्राहकों की समस्या को टालने का मौका नहीं मिलेगा।

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कौन-कौन से ट्रांजेक्शन पर लागू है ये नियम?

1. एटीएम से पैसे नहीं निकले, पर खाते से कट गए
अगर आपने एटीएम से पैसे निकाले, लेकिन कैश नहीं निकला और पैसा कट गया, तो बैंक को 5 दिन के अंदर पैसे वापस करने होंगे। 6वें दिन से हर दिन 100 रुपये का जुर्माना लगेगा।

2. कार्ड टू कार्ड ट्रांसफर फेल हो गया
अगर आपने कार्ड से किसी और के कार्ड में पैसे भेजे और वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो बैंक को 2 दिन के अंदर पैसा लौटाना होगा। तीसरे दिन से जुर्माना चालू।

3. यूपीआई या POS ट्रांजेक्शन फेल हुआ
यूपीआई, कार्ड स्वाइप, IMPS या POS मशीन से पेमेंट करने पर पैसा कट गया और सामने वाले के पास नहीं पहुंचा, तो बैंक को 1 दिन (T+1) के अंदर रिवर्स करना होगा। अगर नहीं किया, तो दूसरे दिन से जुर्माना लगेगा।

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बैंक की गलती है तो ही मिलेगा जुर्माना

अगर ट्रांजेक्शन फेल आपकी गलती से हुआ है – जैसे गलत यूपीआई आईडी डाली या पासवर्ड गलत डाला – तो फिर यह जुर्माना नियम लागू नहीं होगा। लेकिन अगर गलती बैंक, नेटवर्क या तकनीकी कारण से है, तो फिर बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वह समय पर पैसे लौटाए।

बैंक की ढील को अब नहीं मिलेगा बहाना

RBI का ये नियम उन लाखों लोगों के लिए राहत है जो पैसे कटने के बाद कई दिनों तक बैंक के चक्कर लगाते रहते थे। पहले लोग शिकायत करते थे, फिर बैंक चुप बैठा रहता था। अब RBI की इस गाइडलाइन से बैंक को जवाबदेह बनाया गया है।

ग्राहक क्या करें अगर पैसे फंस जाएं?

  • सबसे पहले ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट या रसीद संभाल कर रखें।
  • ट्रांजेक्शन आईडी और तारीख को नोट कर लें।
  • तुरंत बैंक के कस्टमर केयर पर शिकायत करें या बैंक ब्रांच जाकर लिखित शिकायत दर्ज कराएं।
  • अगर बैंक तय समय में पैसा नहीं लौटाता है, तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने की मांग कर सकते हैं।
  • यदि बैंक का जवाब नहीं मिलता या समस्या का समाधान नहीं होता, तो RBI के बैंकिंग ओम्बुड्समैन पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं।

ग्राहक के फायदे क्या हैं?

  • ट्रांजेक्शन फेल होने पर अब महीनों तक पैसे के लिए नहीं भागना पड़ेगा।
  • बैंक की लापरवाही पर सीधे जुर्माना देना होगा।
  • ग्राहक के पास अधिकार है कि वह समय से पैसे मांगे और ना मिलने पर जुर्माना ले।

डिजिटल भुगतान की दुनिया में जरूरी है ये नियम

आज के समय में UPI, नेट बैंकिंग और कार्ड पेमेंट इतना आम हो गया है कि रोज़ करोड़ों ट्रांजेक्शन होते हैं। लेकिन अगर इनमें से कुछ फेल हो जाएं और पैसे अटक जाएं, तो बहुत लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। खासकर उन लोगों के लिए जिनके लिए हर पैसा जरूरी होता है।

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RBI का ये फैसला इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि अब ग्राहक को अधिकार भी मिला है और उसका पैसा भी सुरक्षित रहेगा।

ध्यान रखें ये जरूरी बातें

  • ट्रांजेक्शन फेल होने पर तुरंत शिकायत करें।
  • सभी पेमेंट रसीदें, स्क्रीनशॉट और ट्रांजेक्शन आईडी संभाल कर रखें।
  • तय समय सीमा के बाद पैसे नहीं मिले तो बैंक से जुर्माने की मांग करें।
  • जरूरत हो तो RBI के पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं।

डिजिटल लेनदेन की दुनिया में ट्रांजेक्शन फेल होना आम बात है, लेकिन अब ग्राहक बेबस नहीं रहेंगे। RBI ने एक मजबूत सुरक्षा दी है जिससे ग्राहक अपने पैसे समय पर पा सकें और बैंकों को अपनी लापरवाही की कीमत चुकानी पड़े। इसलिए अगली बार जब आपका ट्रांजेक्शन फेल हो, तो घबराएं नहीं – बस अपने अधिकारों को जानिए और कार्रवाई कीजिए।

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Prerna Gupta

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