ट्रेन छूटने के बाद भी बेकार नहीं जाएगा टिकट! जानें क्या कहता है रेलवे नियम – Missed Train Ticket Rules

By Prerna Gupta

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Missed Train Ticket Rules – ट्रेन से सफर करने वाले हर शख्स के साथ कभी न कभी ऐसा हुआ होगा जब कोई ज़रूरी काम आ गया या ट्रैफिक में फंस गए और ट्रेन छूट गई। उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही होता है – क्या अब ये टिकट बेकार हो गया? क्या मैं इसी टिकट पर किसी और ट्रेन से जा सकता हूं? या पैसे वापस मिलेंगे?

अगर आपके दिमाग में भी यही सवाल हैं, तो घबराइए मत। हम आपको यहां रेलवे के नियम बड़े आसान और समझने लायक अंदाज में बताने जा रहे हैं, ताकि अगली बार अगर ट्रेन छूट भी जाए, तो आप सही कदम उठा सकें।

सबसे पहले जानिए – क्यों छूटती है ट्रेन?

कुछ आम कारण जो ज़्यादातर लोगों के साथ होते हैं:

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  • ट्रैफिक जाम में फंस जाना
  • स्टेशन तक पहुंचने में देरी
  • ट्रेन के प्लेटफॉर्म में अचानक बदलाव
  • ट्रेन का जल्दी आ जाना
  • टिकट कन्फर्म नहीं होने के कारण कन्फ्यूजन

इन सब वजहों से कई बार लोग चूक जाते हैं और ट्रेन निकल जाती है।

क्या उसी टिकट से फिर से सफर कर सकते हैं?

सीधा जवाब है – नहीं।

रेलवे के नियम के मुताबिक अगर ट्रेन छूट जाती है, तो वह टिकट यात्रा के लिए अमान्य (invalid) हो जाता है। आप उस टिकट से दोबारा सफर नहीं कर सकते। यानी अगर आपकी ट्रेन निकल गई, तो आप उस टिकट के सहारे अगली ट्रेन नहीं पकड़ सकते।

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क्या रिफंड मिल सकता है?

हाँ, लेकिन कुछ शर्तों पर। यदि आपके पास कन्फर्म टिकट है और आप ट्रेन मिस कर देते हैं, तो आप TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करके रिफंड ले सकते हैं। इसके लिए ध्यान रखें:

  • ट्रेन के छूटने के 1 घंटे के भीतर TDR फाइल करना होगा
  • अगर आपका टिकट ई-टिकट है, तो आप केवल IRCTC वेबसाइट या ऐप से ही TDR फाइल कर सकते हैं
  • अगर टिकट काउंटर से लिया गया है, तो स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर जाकर TDR फॉर्म भरना होगा

TDR तभी मान्य होगा, जब आपके पास कोई वाजिब वजह हो – जैसे ट्रेन बहुत ज्यादा लेट हो, कोच न लगा हो, या कोई मेडिकल इमरजेंसी हो।

जनरल टिकट और वेटिंग टिकट का क्या?

अगर आपने जनरल अनरिज़र्व टिकट लिया है, तो ट्रेन छूटने के बाद कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
वेटिंग टिकट की स्थिति थोड़ी अलग होती है – अगर चार्ट बनने से पहले वेटिंग है, तो ऑनलाइन टिकट पर खुद-ब-खुद रिफंड आ जाता है। लेकिन ट्रेन छूटने के बाद अगर आपने वेटिंग टिकट लिया था, तो वह बेकार हो जाएगा।

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क्या टिकट किसी और को ट्रांसफर किया जा सकता है?

हाँ, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले। अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे और आपकी जगह परिवार का कोई सदस्य यात्रा करना चाहता है, तो आप ट्रेन के डिपार्चर से कम से कम 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए स्टेशन मास्टर को एक एप्लिकेशन देनी होती है।

ध्यान रखें – ट्रेन छूटने के बाद ट्रांसफर की सुविधा नहीं मिलती।

TDR फाइल कैसे करें?

अगर आपने IRCTC से टिकट बुक किया है, तो:

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  1. IRCTC वेबसाइट पर जाएं
  2. “My Bookings” सेक्शन में जाएं
  3. जिस टिकट का रिफंड चाहिए, उसे सेलेक्ट करें
  4. “File TDR” ऑप्शन पर क्लिक करें
  5. उपयुक्त कारण चुनें (जैसे – ट्रेन लेट थी, कोच नहीं आया, यात्री नहीं पहुंच पाया)
  6. फॉर्म सबमिट करें

रिफंड आमतौर पर 7 से 10 कार्यदिवसों में आ जाता है।

ट्रेन छूट गई तो क्या करें?

  • सबसे पहले TDR फाइल करें – टाइम लिमिट में
  • उसी दिन की अगली ट्रेन के लिए नई बुकिंग करें
  • स्टेशन मास्टर से मदद मांगें – कभी-कभी तत्काल कोटे से सीट मिल सकती है
  • IRCTC पर नई बुकिंग ट्राय करें, स्पेशल ट्रेनें भी चेक करें

कैसे बचें ट्रेन छूटने से?

  • हमेशा ट्रेन के टाइम टेबल को पहले चेक करें
  • स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 139 या NTES App से कन्फर्म करें
  • स्टेशन पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें
  • बैग्स व टिकट को पहले से तैयार रखें
  • अगर आप लंबे सफर पर जा रहे हैं तो ट्रेन से 1 दिन पहले की प्लानिंग रखें

अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे ने रिफंड का सिस्टम दिया हुआ है, बस जरूरी है कि आप समय पर TDR फाइल करें और नियमों का पालन करें। पुराने टिकट से दोबारा सफर तो नहीं कर सकते, लेकिन नया टिकट लेकर अगली ट्रेन से यात्रा ज़रूर कर सकते हैं।

हमेशा याद रखें – सावधानी ही सुरक्षा है। और थोड़ा पहले निकलना ही सबसे बड़ा उपाय है ताकि आपकी यात्रा बिना टेंशन के पूरी हो सके।

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Prerna Gupta

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