EPFO Pension Rules – अगर आप नौकरी कर चुके हैं और EPF के तहत पेंशन पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पेंशन से जुड़ा एक अहम अपडेट जारी किया है, जिसे हर कर्मचारी और रिटायर व्यक्ति को जानना जरूरी है।
अब पेंशन अपने आप यानी ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको खुद एक जरूरी फॉर्म भरकर प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अगर आपने अब तक यह नहीं किया है, तो हो सकता है आपकी पेंशन फंस जाए या देरी से मिले।
तो चलिए जानते हैं – क्या है नया नियम, फॉर्म कौन सा भरना है, और कौन-कौन इस नियम से प्रभावित होंगे।
EPFO पेंशन के नए नियम की शुरुआत
EPFO की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने के लिए फॉर्म 10D भरना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले ऐसा होता था कि कुछ मामलों में पेंशन सीधे प्रोसेस हो जाती थी या लोगों को इसकी जानकारी नहीं रहती थी और देर लग जाती थी। अब EPFO ने पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट और पारदर्शी बना दिया है।
क्या है फॉर्म 10D?
फॉर्म 10D एक ऐसा फॉर्म है जिसे आपको तब भरना होता है जब आप EPFO की पेंशन योजना EPS (Employee Pension Scheme) के तहत पेंशन के पात्र बन जाते हैं।
ये फॉर्म आपको खुद भरकर EPFO ऑफिस में जमा करना होता है, या आप इसे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी भर सकते हैं।
किन लोगों को भरना है यह फॉर्म?
- जिनकी उम्र 58 साल पूरी हो चुकी है
- जिन्होंने EPS के तहत कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है
- जो अब रिटायर हो चुके हैं और पेंशन क्लेम करना चाहते हैं
अगर आपकी सेवा 10 साल से कम है, तो आप पेंशन के बजाय एकमुश्त राशि (Withdrawal Benefit) लेने के पात्र होते हैं।
10 साल से कम सर्विस वालों के लिए क्या नियम है?
अगर आपकी नौकरी 10 साल से कम की रही है, तो आप पेंशन के हकदार नहीं होंगे। लेकिन EPS में जो पैसा जमा हुआ है, वो आप Withdrawal Benefit के तौर पर निकाल सकते हैं।
इसके लिए भी आपको अलग फॉर्म भरना होता है – फॉर्म 10C।
यह एकमुश्त रकम होती है और इसमें किसी प्रकार की मासिक पेंशन नहीं दी जाती।
रिटायरमेंट के बाद पेंशन कैसे शुरू होगी?
अब सवाल उठता है – रिटायर होने के बाद कितने दिन में पेंशन शुरू हो जाएगी?
तो इसका जवाब है कि जैसे ही आप फॉर्म 10D जमा कर देंगे और EPFO आपकी जानकारी को वेरीफाई कर लेगा, उसके बाद आपकी मासिक पेंशन शुरू हो जाएगी।
कुछ जरूरी बातें इस दौरान ध्यान में रखनी चाहिए:
- फॉर्म 10D को आप ऑनलाइन EPFO पोर्टल या नजदीकी EPFO ऑफिस में जमा कर सकते हैं
- साथ में आपको जरूरी दस्तावेज़ जैसे बैंक पासबुक, आधार कार्ड, सर्विस डिटेल्स आदि लगानी होगी
- सही जानकारी भरना बेहद जरूरी है, नहीं तो प्रोसेस में देरी हो सकती है
अगर पेंशन नहीं मिल रही हो तो क्या करें?
कई बार ऐसा होता है कि रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन क्रेडिट नहीं होती, या फिर कोई तकनीकी दिक्कत आ जाती है।
इस स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत इन विकल्पों को अपनाएं:
- अपने EPFO क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें
- EPFiGMS पोर्टल (ग्रेवेंस पोर्टल) पर शिकायत दर्ज करें
- EPFO हेल्पलाइन नंबर या सोशल मीडिया पर अपनी समस्या बताएं
- अपने पूर्व नियोक्ता से EPS की डिटेल्स दोबारा कन्फर्म करें
क्या रिटायरमेंट के बाद भी EPF खाते में ब्याज मिलता है?
जी हां, ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। EPF खाते में अगर आपने पैसे नहीं निकाले हैं और वह निष्क्रिय पड़ा है, तो भी उसमें कुछ समय तक ब्याज मिलता रहता है।
लेकिन ध्यान रहे:
- रिटायरमेंट के 3 साल बाद अकाउंट निष्क्रिय माना जाता है
- निष्क्रिय खाते पर ब्याज मिलना बंद हो सकता है
- बेहतर होगा कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद पैसा निकाल लिया जाए या निवेश कर दिया जाए
EPS की पेंशन कितनी मिलती है?
EPS पेंशन की राशि कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे:
- आपकी अंतिम सैलरी
- कुल सेवा के वर्ष
- और EPFO द्वारा तय किए गए फॉर्मूले पर
आमतौर पर EPS पेंशन ज्यादा नहीं होती। लेकिन इसके अलावा EPF में जो आपका पैसा जमा होता है, वह एक बड़ी राशि के रूप में मिल सकता है।
जरूरी दस्तावेज़ – फॉर्म भरते समय रखें ये तैयार:
दस्तावेज़ का नाम | क्यों जरूरी है |
---|---|
आधार कार्ड | पहचान के लिए |
पैन कार्ड | टैक्स से जुड़े क्लेम के लिए |
बैंक पासबुक की कॉपी | पेंशन ट्रांसफर के लिए |
सर्विस बुक या जॉब डिटेल्स | नौकरी की अवधि के प्रमाण के लिए |
पासपोर्ट साइज फोटो | आवेदन फॉर्म के साथ |
EPFO ने अब पूरी पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने की कोशिश की है। लेकिन इसका फायदा तभी मिलेगा जब आप खुद जानकारी रखें और सही समय पर जरूरी फॉर्म भरें।
अब पेंशन ऑटोमेटिक नहीं मिलेगी। आपको फॉर्म 10D भरना अनिवार्य है। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है और आपकी उम्र 58 साल हो चुकी है, तो आज ही भरें और नजदीकी EPFO ऑफिस में जमा करें या ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाएं।