अगर आपके पास PAN कार्ड है तो तुरंत करें ये काम – नहीं तो देना होगा ₹10,000 का जुर्माना PAN Card New Rule 2025

By Prerna Gupta

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PAN Card New Rule 2025 – अगर आपने भी पैन कार्ड बनवा रखा है तो ये खबर आपको ज़रूर ध्यान से पढ़नी चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम जरूरी दस्तावेज़ बनवाकर रख तो लेते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी अपडेट या नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब अगर आपने गलती से भी दो पैन कार्ड बनवा लिए हैं या अभी तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया, तो यह लापरवाही ₹10,000 का भारी जुर्माना दिला सकती है।

क्या है पैन कार्ड को लेकर नया नियम?

आयकर विभाग ने 2025 में कुछ सख्त नियम लागू किए हैं ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके और टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी बनाया जा सके। इसके तहत कहा गया है कि:

  • एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक वैध पैन कार्ड ही होना चाहिए।
  • यदि किसी के पास एक से अधिक PAN कार्ड पाए जाते हैं, तो यह इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139A का उल्लंघन माना जाएगा।
  • इस स्थिति में उस व्यक्ति पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

कैसे बन जाते हैं डुप्लीकेट पैन कार्ड?

कई बार लोग बिना जानकारी के या गलती से दोबारा पैन कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं। जैसे:

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  • नाम की स्पेलिंग सुधारने के लिए
  • पता बदलने के लिए
  • शादी के बाद नाम अपडेट करने के लिए
  • पुराना कार्ड गुम हो जाने पर नया बनवाने के लिए

इन सभी मामलों में एक नया पैन कार्ड बनवाने की जगह पुराने पैन को ही अपडेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपने नया पैन बनवा लिया है, तो वो अब डुप्लीकेट माना जाएगा और इसके लिए आप पर जुर्माना लग सकता है।

क्या है धारा 272B?

अगर किसी के पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं और उन्होंने उसे आयकर विभाग को सूचित नहीं किया है, तो ऐसे मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत सीधा ₹10,000 का फाइन लगाया जा सकता है। और ये सिर्फ फाइन नहीं है, इससे आपकी वित्तीय विश्वसनीयता पर भी असर पड़ सकता है।

PAN को Aadhaar से लिंक करना क्यों जरूरी है?

अब सरकार ने एक और सख्त नियम लागू किया है – पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो:

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  • आपका पैन ‘इनऐक्टिव’ हो सकता है
  • आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे
  • बैंक, शेयर मार्केट, FD, म्यूचुअल फंड जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज में अड़चन आ सकती है

कैसे करें पैन और आधार को लिंक?

बहुत आसान है ये प्रक्रिया। आप नीचे दिए गए तरीकों में से कोई भी अपना सकते हैं:

  1. इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
  2. वहाँ “Link Aadhaar” ऑप्शन पर क्लिक करें
  3. अपना पैन नंबर, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरें
  4. OTP वेरिफाई करें और आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा

अगर आपने पहले लिंक कर लिया है, तो आप वेबसाइट पर जाकर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं।

क्या करें अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं?

अगर आपको लग रहा है कि आपने गलती से दो पैन कार्ड बनवा लिए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करें:

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  1. एक पैन कार्ड को इस्तेमाल में रखें (जिसका सबसे ज्यादा उपयोग आपने किया हो)
  2. दूसरे पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सरेंडर करें
  3. या ऑफलाइन फॉर्म के जरिए सरेंडर एप्लिकेशन कर सकते हैं
  4. एक बार जब आप पुराना पैन सरेंडर कर देंगे, तो आपके ऊपर कोई जुर्माना नहीं लगेगा

क्या होता है अगर PAN इनऐक्टिव हो जाए?

अगर आपने PAN और आधार को लिंक नहीं किया और आपका पैन इनऐक्टिव हो गया, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

  • आप टैक्स नहीं भर पाएंगे
  • बैंक अकाउंट खोलने या बड़ी राशि का लेनदेन करने में दिक्कत आएगी
  • निवेश करने में रुकावट आएगी
  • लोन या क्रेडिट कार्ड एप्लिकेशन रिजेक्ट हो सकता है

इसलिए समय रहते कार्रवाई करना पके फाइनेंशियल भविष्य के लिए बेहद जरूरी है।

PAN कार्ड आज के समय में हमारी पहचान और वित्तीय सिस्टम का अहम हिस्सा बन गया है। छोटी सी लापरवाही – जैसे दो पैन कार्ड बनवाना या आधार से लिंक न करना – आपको ₹10,000 तक की चपत लगा सकती है। इसलिए:

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  • अपने पैन कार्ड की डिटेल्स जांचें
  • डुप्लीकेट पैन कार्ड को सरेंडर करें
  • पैन को आधार से लिंक जरूर करें

अगर आप समय रहते ये काम कर लेते हैं, तो न सिर्फ आप जुर्माने से बच जाएंगे, बल्कि भविष्य में किसी भी बैंकिंग या इनकम टैक्स से जुड़े काम में कोई रुकावट नहीं आएगी।

तो दोस्तों, सावधानी में ही समझदारी है – अपने दस्तावेजों को समय रहते सही रखें और जुर्माने से बचें।

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Prerna Gupta

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